New excise policy in UP 2025 : वर्ष 2025-26 में बड़ा बदलाव हुआ है. नई नीति में देशी-विदेशी शराब, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी के जरिए होगा. एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश में अधिकतम 2 दुकानें ही ई-लॉटरी प्रक्रिया में आवंटित हो सकेंगी. पुराने लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं होगा.
यूपी सरकार ने आबकारी नीति वर्ष 2025-26 में बड़ा बदलाव किया है. नई नीति में देशी-विदेशी शराब, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी के जरिए होगा. एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश में अधिकतम 2 दुकानें ही ई-लॉटरी प्रक्रिया में आवंटित हो सकेंगी. पुराने लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं होगा. इस नई नीति में 55 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 4000 करोड़ रुपये अधिक है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति 2025-26 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और शराब, बीयर, भांग की दुकानों के संचालन को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है। मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
ई-लॉटरी प्रणाली( New excise policy in UP 2025):
अब देशी-विदेशी शराब, बीयर, और भांग की फुटकर दुकानों के लाइसेंस ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के मौके कम होंगे।
लाइसेंस की सीमा( New excise policy in UP 2025):
एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश में अधिकतम 2 दुकानों का ही लाइसेंस मिल सकेगा। इससे व्यापार में अधिक प्रतिस्पर्धा और छोटे व्यापारियों को अवसर मिलने की संभावना है।
पुराने लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं: पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा, जिससे नए और प्रतिस्पर्धी व्यापारियों को मौका मिलेगा और पुराने सिस्टम में सुधार होगा।
राजस्व लक्ष्य: सरकार ने इस नई नीति के जरिए 55,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 4,000 करोड़ रुपये अधिक है। इससे राज्य सरकार को वित्तीय मजबूती मिलने की उम्मीद है।